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कम नहीं होंगी एमजीएम मेडिकल कॉलेज की 10 सीटें

7 वर्ष पहले
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिली राहत

भास्करसंवाददाता | इंदौर

एमजीएममेडिकल कॉलेज की 10 सीटें बच गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कॉलेज को राहत देते हुए अंडरटेकिंग (शपथ पत्र) के आधार पर सीट बढ़ाने की अनुमति दे दी है। चालू शैक्षणिक सत्र में इन सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिए जा सकेंगे। एमसीआई ने एमबीबीएस की 150 से दस सीट घटाकर 140 सीट कर दी थी। चालू शैक्षणिक सत्र में इन सीटों पर 28 सितंबर से प्रवेश दिए जा सकते हैं।

डीन डॉ. पुष्पा वर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अंडरटेकिंग के बाद सीट इन सीटों पर एडमिशन कर पाएंगे। कॉलेज को यह राहत उप्र की एक याचिका के आधार पर मिली है। उप्र के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ने सीट बढ़ाए जाने को लेकर पूर्व से ही याचिका लगाई थी। कोर्ट ने उन्हें राहत दी और इंदौर के कॉलेज को इंटरविनर माना। दोपहर में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमसीआई के स्टेट काउंसलर ने टेलीफोन पर डीन को इसकी सूचना दी।

एमसीआई ने प्रदेश के सभी छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण किया था। भोपाल को छोड़कर बाकी अन्य कॉलेजों में खामियां पाई गई थी। इसके आधार पर सीटें कम कर दी गई थी, लेकिन जुलाई में राज्य शासन ने एमसीआई को अंडरटेकिंग देकर कहा था कि हम कमियां दूर कर देंगे। इसके बाद इंदौर को छोड़कर बाकी अन्य कॉलेजों की सीटें कम सीटें बहाल कर दी थी, लेकिन इंदौर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय को अपना प्रजेंटेशन नहीं दे पाया था, इस वजह से कम की गई 10 सीटें बहाल नहीं हो पाई।