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चेन लुटेरों को सजा के बाद परिजनों का कोर्ट में हंगामा

7 वर्ष पहले
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इंदौर|जिला अदालतमें दो चेन लुटेरों को दो वारदातों में पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई गई। सुनवाई में दोनों फरियादी महिलाएं आरोपियों को पहचान नहीं पाई थी। इसके बावजूद अभियोजन पक्ष में अपराध प्रमाणित किया। सजा सुनाने के बाद आरोपियों के परिजनों ने कोर्ट के सामने हंगामा किया, जिन्हें पुलिस ने भगा दिया। आरोपी अंकित उर्फ बवाल केतेले (22) और अंकित उर्फ तांती (23) निवासी जयहिंद नगर हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक पी.एल. मालवीय के मुताबिक आरोपियों ने 5 नवंबर 13 27 नवंबर 13 को राजमोहल्ला में महिलाओं के गले से चेन लूटी थी।