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खजराना मंदिर की जानकारी आरटीआई के तहत नहीं दी, सरकार को नोटिस
खजरानामंदिर ट्रस्ट की जानकारी सूचना का अधिकार कानून के तहत नहीं दिए जाने पर एक पुजारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका में उठाए बिंदुओं के आधार पर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के सचिव और कलेक्टर को नोटिस जारी कर 18 अक्टूबर को जवाब मांगा।
पुजारी रामभुवन तिवारी ने ट्रस्ट द्वारा अधिकृत पुजारी, चढ़ावा, पुजारियों को दिया जाने वाला वेतन सहित कई जानकारियां प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार लगा रखा था। अपीलीय अधिकारी, राज्य सूचना आयुक्त के यहां भी शिकायत करने के बाद जानकारी नहीं मिली। इस पर तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई में उक्त अधिकारियों को नोटिस जारी हुए।
हटा दिया था पुजारी को
ट्रस्टने अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर तिवारी को पिछले वर्ष हटा दिया था। उसके मंदिर में पूजा करवाने, नए वाहनों की पूजा करने पर भी रोक लगा दी थी। इस पर तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने तिवारी को पूजा करने, भोजनशाला में प्रवेश देने के आदेश दिए थे। तिवारी का आरोप है कि कोर्ट आदेश के बाद भी उसे प्रवेश नहीं मिल रहा।