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पत्नी को 10 लाख एकमुश्त देने के आदेश

7 वर्ष पहले
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इंदौर. जिलाकोर्ट ने तलाक होने के बाद पति को आदेश दिया है कि वह पत्नी को 10 लाख रुपए मानसिक क्षति होने और 30 हजार रुपए महीना तब तक दे जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती।

अंकिता लूनिया की शादी मुंबई निवासी राहुल पिता सुशील से हुई थी। शादी से पहले राहुल ने अपना उच्च जीवन स्तर बताते हुए बॉम्बे में दुकान, फ्लैट अन्य संपत्ति बताई थी। शादी के दौरान रेडिसन होटल बुक कराई थी।
बरात भी हवाई जहाज से इंदौर लाया था। शादी के बाद राहुल और उसके परिवार का व्यवहार अंकिता के प्रति बदल गया। कम दहेज लाने, लक्जरी कार नहीं मिलने की बात उससे कहने लगे।
कार और हीरा व्यापार के लिए उससे 70 लाख रुपए लाने की मांग करने लगे। युवती ने आखिर में तंग आकर कोर्ट की शरण ली। एडवोकेट केपी माहेश्वरी ने बताया न्यायाधीश रेखा आर. चंद्रवंशी ने राहुल के परिवार को उक्त आदेश दिए हैं।