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नशीला पदार्थ लूटने वाले तीन दोषियों को 10-10 साल जेल जुर्माना
जिलाकोर्ट ने तीन बदमाशों को 10-10 वर्ष की कैद और एक-एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों ने फैक्टरी में घुसकर उसके मालिक पर हमला कर मादक पदार्थ लूट लिया था।
आरोपी हैं- नंदकिशोर उर्फ नंदू पिता रामनारायण (20) निवासी न्यू गौरी नगर, राजेश उर्फ बाबू पिता रामहरक (20) निवासी कुशवाह नगर बाणगंगा और रोहित उर्फ अंकित पिता अरविंदसिंह ठाकुर (22) निवासी बाणगंगा। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) पी.के. सिन्हा ने तीनों को जेल भेजने के आदेश दिए। अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता विमलकुमार मिश्रा के मुताबिक बाणगंगा औद्योगिक क्षेत्र स्थित यूनि ड्रग नामक फैक्टरी में आरोपी 9-10 मार्च 2012 की रात एक बजे घुसे थे और मालिक संजय जैन पर हमला कर कट्टा अड़ाकर अल्प्रा जोलम नामक नशीली दवा लेकर भाग गए। बाणगंगा पुलिस ने केस दर्ज किया था। तीनों आरोपी 5 अक्टूबर 2012 को पकड़े गए और उन्होंने वारदात कबूल ली। पुलिस ने इनसे दो किलो छह सौ ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया था। सोमवार को अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाई।