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नागरिक सहकारी बैंक पर फिर पांच लाख की पेनल्टी

6 वर्ष पहले
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इंदौर. नागरिक सहकारी बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दूसरी बार पांच लाख रु. की पेनल्टी लगा दी है। यह पेनल्टी संचालकों के रिश्तेदारों को लोन देने के कारण लगाई। आरबीआई के नियमानुसार संचालकों के रिश्तेदारों को लोन नहीं दिया जा सकता।

संयुक्त आयुक्त सहकारिता सलिल कटारे ने आरबीआई के आदेश पर गुरुवार को वसूली का आदेश जारी किया। कटारे के मुताबिक वसूली बैंक अध्यक्ष शिवदत्त मिश्रा, उपाध्यक्ष आशादेवी मिश्रा, संचालक रवींद्र दुबे, भगवतीप्रसाद मिश्रा, बालकृष्ण शुक्ला, केशव शुक्ला और मोहनलाल नीमा से होगी।
संचालक मंडल ने संचालकों के रिश्तेदार कृपाशंकर शुक्ला को 14 लाख 45 हजार और रुचिता गुप्ता को 50 हजार का लोन दिया था। इसका पता चलने पर आरबीआई ने हाल ही में विभाग को आदेश दिया था कि बैंक पर पांच लाख की पेनल्टी लगाकर संचालकों से वसूली की जाए।