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जूम डेवलपर्स की संपत्ति परिसमापन में ली जाए
इंदौर| जूमडेवलपर्स की लगभग 379 करोड़ रुपए की संपत्ति को हाई कोर्ट ने परिसमापन में डालने के आदेश दिए हैं। यूको बैंक का कंपनी पर बकाया है। कंपनी की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय भी अटैच कर चुका है। बैंक के वकील धीरेंद्र सिंह पंवार के मुताबिक बैंक का बकाया भी वसूल नहीं हुआ है। बैंक ने कंपनी को परिसमापन में डालकर वसूली करवाने के लिए याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने आदेश जारी किए।