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टारगेट पूरा होने पर हेलिकॉप्टर देने का िकया था वादा : निवेशक

7 वर्ष पहले
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कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने बताया कंपनियों के खिलाफ केंद्र, राज्य स्तर पर एक्ट हैं, इनके तहत ही विधिक कार्रवाई की जा रही है।

1-प्राइजचिट्स एंड मनी सर्कुलेशन बेनिंग एक्ट- तीन से छह साल की सजा का प्रावधान है।

2-मप्रहित निक्षेपक संरक्षण एक्ट 2000- इसमें कलेक्टर को सूचित किए बिना किसी भी तरह का निवेश नहीं लिया जा सकता।

3-रिजर्वबैंक ऑफ इंडिया की धारा 45 के तहत नॉन बैंकिंग कंपनी को वित्त कार्य के लिए पंजीयन कराना होता है, ऐसा नहीं करने पर तीन साल की सजा संभव।

4-निवेशकोंकी शिकायत पर पुलिस आईपीसी की धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज कर सकती है।

ऐसे तो बाजार बंद हो जाएगा

^चेनया नेटवर्क मार्केटिंग भारत में अवैधानिक नहीं है। एमवे अन्य कंपनियां प्रोडक्ट देकर चेन मार्केटिंग के जरिए 20 हजार करोड़़ का काम कर रही हैं। इस तरह तो यह पूरा बाजार बंद हो जाएगा। हमारी कंपनी नोटिस मिलने के बाद से ही जांच में सहयोग कर रही है।\\\' -प्रतीकबांकड़ा, डायरेक्टरसिनकॉम हेल्थकेयर

भास्कर संवाददाता | इंदौर

चिटफंडकंपनी की तरह काम करने के आरोपों से घिरी सिनकॉम वेलनेस कंपनी के खिलाफ एक निवेशक ने जिला प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र पर अपने बयान देकर कहा है कि कंपनी में निवेश की पॉलिसी ली थी और वादा किया था कि अधिक से अधिक एजेंट बनाने पर एसयूवी गाड़ी और अंतिम टारगेट पूरा करने पर दो करोड़ रुपए कीमत का हेलिकॉप्टर भी गिफ्ट में मिल सकता है। शिकायतकर्ता के सामने आने के बाद प्रशासन ने कंपनी के खातों की जांच अकाउंट ऑफिसर से करवाना शुरू कर दी है। इस बीच चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई गुरुवार को भी जारी रही। एसडीएम सपना शिवाले ने मेट्रो टॉवर में जीएन गोल्ड कंपनी की साथी कंपनी जीएन डेयरी के यहां छापे की कार्रवाई कर दफ्तर सील कर दिया।