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सोती पत्नी को गला घोंटकर मारने वाले पति को उम्रकैद
जिलाअदालत ने प|ी की हत्या करने वाले को उम्रकैद सुनाई। पति ने प|ी को दुपट्टे से गला घोंटकर मार दिया था।
22-23 जुलाई 2012 की रात ढाई बजे सरफराज उर्फ छप्पू पिता रहमान निवासी सिकंदराबाद कॉलोनी ने प|ी रेहाना उर्फ रानू को दुपट्टा कसकर मार दिया और दोनों बच्चों को लेकर भाग गया। महिला का शव वहीं पड़ा था। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन.वी. कौर कांद्रा ने उम्रकैद एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए जमानत पर छूटे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश दिए।
शासकीय जिला लोक अभियोजक रवींद्रसिंह गौड़ ने पीड़ित परिजन की ओर से 13 गवाहों के साक्ष्य करवाकर आरोपी को दोषी साबित किया। सबसे अहम गवाही मृतका के पिता की रही जिसमें उन्होंने कथन दिए कि उनकी बेटी जब भी मायके आती थी तो पति उसके चरित्र पर शंका करता था और मारपीट करता था। जिला लोक अभियोजन अधिकारी बीजी शर्मा के मुताबिक घटना रमजान के महीने में हुई। मकान मालिक मोहम्मद काबिल सुबह पुत्र को सेहरी के लिए उठाने गया तब देखा कि रेहाना के मुंह से झाग निकल रहा था। उसने आरोपी के चाचा को बुलाया।
चरित्र शंका में करता था प्रताड़ित