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सिटी पार्क: कलेक्टरने निगम को भेजी जांच रिपोर्ट
इंदौर | ग्रामतेजपुर गड़बड़ी में सिटी पार्क की आरक्षित जमीन पर बने फार्म हाउस की जांच रिपोर्ट कलेक्टर ने नगर निगम को भेज दी है। रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने निगम को लिखा है कि सभी निर्माण अवैध पाए गए हैं, क्योंकि भू-स्वामियों ने साल 1990 में भवन निर्माण की मंजूरी ली थी, जो केवल एक साल के लिए थी, लेकिन अवधि समाप्ति के बाद निर्माण किए गए हैं।
यह भी लिखा है कि भू-स्वामियों ने जब जमीन बेची तो वह कृषि भूमि के रूप में बेची गई, इससे स्पष्ट था कि जमीन पर कोई निर्माण नहीं है। दरअसल खंबाती मामले में जिस तरह शनिवार और रविवार छुट्टी के दिन के कारण नोटिस और कार्रवाई नहीं होने का मामला सामने आया, उसे देखते हुए कलेक्टर ने इस फाइल को सोमवार को ही निगम के पास भेज दिया, जिससे मंगलवार-बुधवार को ही इसमें संबंधितों को नोटिस जारी हो सकें और कार्रवाई करना हो तो छुट्टी का दिन आड़े नहीं आए।
अब निगम को करना है कार्रवाई
^सिटी पार्क मामले में विस्तृत जांच करवाई गई है। प्राप्त रिपोर्ट में सभी निर्माण अवैध माने गए हैं। इस आधार पर अब नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करना है। निगम को प्रशासन की ओर से रिपोर्ट भेज दी गई है। सारे अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई निगम द्वारा की जाना है। -आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर