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पुजारी को हटाने पर कोर्ट ने मांगा जवाब

6 वर्ष पहले
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इंदौर| खजरानामंदिर के पुजारी को हटाने पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कलेक्टर से जवाब मांगा है। पुजारी पं. रामभुवन तिवारी ने पहले जिला कोर्ट में परिवाद लगाया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद परिवाद खारिज कर दिया था। इस आदेश को पं. तिवारी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। गुरुवार को जस्टिस शुभदा वाघमारे जस्टिस जे.के. जैन की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में पं. तिवारी ने कहा- मंदिर प्रशासक उससे पैसे मांग रहे हैं, जो मेरे पास नहीं हैं। अदालत ने सुनवाई के बाद कलेक्टर को जवाब पेश करने के आदेश दिए। उप महाधिवक्ता बनवारीलाल यादव ने कलेक्टर को पत्र लिखा कि दो सप्ताह में जवाब पेश करें।