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29 गांवों के मामले में हाई कोर्ट में जवाब नहीं दे सका नगर निगम

6 वर्ष पहले
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इंदौर| शहरीसीमा में शामिल किए 29 गांवों के मसले पर शासन और नगर निगम कोर्ट में जवाब नहीं दे सके। एक जनहित याचिका पर हुई सुनवाई में दोनों ने हाई कोर्ट से फिर चार सप्ताह का वक्त मांग लिया।

एडवोकेट अनिल त्रिवेदी ने गांव शामिल करने के लिए प्रारंभिक नोटिफिकेशन और 19 नवंबर 2014 को किए अंतिम नोटिफिकेशन को चुनौती दे रखी है। निगम चुनाव के वक्त याचिका सुनवाई के लिए आई थी लेकिन तब जवाब के लिए एक महीने का वक्त लिया गया था। इसके बाद चुनाव भी हो गए और रिजल्ट भी गया। गुरुवार को डिविजन बेंच के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट ने पहला ही सवाल किया- जवाब का क्या हुआ, कब पेश होगा। इस पर निगम, प्रशासन की तरफ से और वक्त मांगा गया। कोर्ट ने फिर चार सप्ताह का वक्त दे दिया।