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जनता का पैसा है, उपयोग ठीक से कीजिए : हाई कोर्ट
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले मकान मालिक के बेटे को 10 साल की कैद
बांध के लिए जमीन ली तो कैसे हो रहा रेत खनन
नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने हाई कोर्ट में कहा, कोर्ट ने संबंधित विभागों से मांगा है जवाब
इंदौर|बड़वानीक्षेत्रमें अवैध खनन को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। पाटकर ने हाई कोर्ट में कहा कि जब बांध बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ है, तो वहां रेत खनन कैसे हो रहा है। किनारों के दोनों तरफ जमकर रेती निकाली जा रही है, लेकिन शासन, प्रशासन को नजर नहीं रहा।
जस्टिस शांतनु केमकर, जस्टिस जेके जैन की डिविजन बेंच के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। पाटकर ने कहा कि सरकारी दस्तावेज भी बता रहे हैं कि खनन की परमिशन किसी स्तर पर नहीं हुई है। एनवीडीए तो मानने को भी तैयार नहीं है कि उसने खनन संबंधी कोई परमिशन दी है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी नदी किनारे खनन प्रतिबंधित किए जाने के फैसले दे रखे हैं। पाटकर ने कोर्ट को सोमवार सुबह ही लिए गए खनन के फोटोग्राफ भी दिखाए। इस पर हाई कोर्ट ने शासन संबंधित विभागों से पूछा है कि खनन क्यों और किसकी अनुमति पर किया जा रहा है? यह भी पूछा है कि जमीन अधिग्रहण किस उपयोग के लिए किया है और इसका फिलहाल किस रूप में उपयोग हो रहा है। 6 अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी गई है।
इंदौर|जिला अदालतने किराएदार की नाबालिग लड़की से बहला-फुसला कर दुष्कर्म करने के मामले में मकान मालिक के शादीशुदा बेटे को 10 साल की कैद साढ़े तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी पंडिताई था। आरोपी का नाम पंकज पिता विष्णुप्रसाद शर्मा (24) निवासी नंदबाग कॉलोनी बाणगंगा है। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश सविता सिंह ने आरोपी को 10 साल की कैद अर्थदंड की सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता रवींद्र देसाई के मुताबिक आरोपी अपने किराएदार की 16 वर्षीय लड़की को 9 दिसंबर, 2013 को शिर्डी घुमाने का कहकर ले गया था। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इंदौर आकर लड़की की रिपोर्ट पर थाना बाणगंगा ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।