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सयाजी होटल के खिलाफ लोकायुक्त जांच शुरू

7 वर्ष पहले
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सयाजीहोटल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ लीज-डीड की शर्तों के उल्लंघन की शिकायत पर लोकायुक्त ने जांच प्रकरण दर्ज किया है।

राज्य लोकायुक्त कार्यालय भोपाल को शिकायत की गई थी कि सयाजी होटल को स्कीम 54 में तीन एकड़ जमीन आईडीए ने दी थी। शर्त थी प्लॉट का विभाजन नहीं होगा और भू-उपयोग भी नहीं बदला जा सकेगा। 2004 में इस जमीन में से 26 हजार वर्गफीट नाकोड़ा डेवलपर्स को बेच दी गई, जिस पर दुकानें बनी हैं। इस मामले में आईडीए ने 2008 में सयाजी प्रबंधन को शोकॉज नोटिस जारी किया, पर अब तक लीज निरस्त नहीं की। शिकायत में प्राधिकरण की मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया।