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लोक अदालत आज : प्रॉपर्टी टैक्स में सरचार्ज की छूट का लाभ ले सकते हैं

7 वर्ष पहले
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शनिवारसुबह 10 बजे से लगने वाली लोक अदालत में आप संपत्ति कर सरचार्ज में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। निगम मुख्यालय 15 जोनल कार्यालय पर शिविर लगेंगे। इसमें 50 हजार तक के टैक्स पर 100, एक लाख तक 50 और एक लाख से ज्यादा के टैक्स पर 25 प्रतिशत सरचार्ज में छूट मिलेगी। संपत्ति कर के खाते में करेक्शन भी हो जाएंगे। सरचार्ज में छूट के लिए मौके पर ही पर नया बिल मिलेगा। वहीं नकद या चेक से पेमेंट कर सकेंगे।

खाताखुलवाने पर भी छूट- निगममें नया संपत्ति कर खाता खुलवाने पर आवेदक को 1997-1998 से संपत्ति कर के साथ अधिभार की राशि देना अनिवार्य होता है। सामान्यतः जितना कर होता है, लगभग उतनी ही राशि अधिभार की भी हो जाती है। नए खातेदार को रजिस्ट्री या वसीयतनामे की कॉपी लेकर आना होगी।

ऐसी रहेगी पार्किंग व्यवस्था

1. जिला कोर्ट परिसर में वाहनों की पार्किंग नहीं रहेगी।

2. न्यायाधीशों के वाहन कमिश्नर कार्यालय गेट से प्रवेश कर इंडियन कॉफी हाउस के सामने खड़े किए जाएंगे।

3. अभिभाषकों के वाहन कमिश्नर कार्यालय गेट से प्रवेश करेंगे। पार्किंग कमिश्नर कार्यालय के सामने रहेगी।

4. पक्षकारों के वाहन की पार्किंग गांधी हॉल एवं पोत्दार प्लाजा में रहेगी। पक्षकार गांधी हॉल के मुख्य द्वार से प्रवेश कर पोत्दार प्लाजा के पिछले गेट से बाहर निकल सकेंगे। यह रास्ता वन-वे रहेगा।

5. सुबह 10 बजे से सिटी बस मृगनयनी चौराहा से शास्त्री ब्रिज तरफ नहीं जा सकेगी। ये निगम चौराहा, खड़खड़िया चौराहा, शिवालय मार्ग होकर वीआईपी रोड 1 से राजकुमार ब्रिज होते हुए रीगल तिराहे पहुंचेगी।

6. न्यायालयीन स्टाफ के वाहन प्रेस क्लब के पास स्थित पार्किग में खड़े होंगे।

7. कोठारी मार्केट से गांधी हॉल तक वाहन पार्क नहीं हो सकेंगे।