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नेवी अफसर की बेटी प्रोफेसर का तलाक केस अब हिमाचल में चलेगा

7 वर्ष पहले
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इंदौर। इंदौरके प्रोफेसर और नेवी अफसर की बेटी के तलाक का केस सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट इंदौर से हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं।

एमटेक और पीएचडीधारी प्रोफेसर ने तलाक लेने के लिए 14 मई को फैमिली कोर्ट में केस दायर किया था। उनके अधिवक्ता मनोज बिनीवाले के मुताबिक, प्रोफेसर की शादी हमीरपुर निवासी युवती से 17 जनवरी 2013 को हुई थी। एक दिन प|ी ने भूल से अपना लैपटॉप खुला छोड़ दिया, जिसमें उसके आपत्तिजनक फोटो थे। इसी आधार पर तलाक मांगा है। फैमिली कोर्ट का नोटिस मिलने पर महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केस हमीरपुर में चलाने की मांग की थी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट में केस चलाने पर स्टे दिया था।