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50 लाख की धोखाधड़ी के मामले में महिला को जेल भेजा, पुत्र पहले से जेल में
जिलाअदालत ने 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की आरोपी महिला को जेल भेज दिया। उसका पुत्र पहले से जेल में है।
आरोपी का नाम रशीदा पति शब्बीर निवासी सैफी नगर है। महिला को थाना सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को अदालत में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उसका पुत्र मुस्तफा पहले से ही जेल में है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने तीन साल पहले दुबई निवासी असगर भाई पिता अली हुसैन से सैफी नगर का मकान बेचने का अनुबंध कर 50 लाख रुपए लिए थे। बाद में पता चला कि दोनों ने मकान बैंक में गिरवी रखकर 72 लाख रुपए का लोन ले रखा है। इस पर असगर भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस कायम किया है।
कोर्ट ने माना गंभीर अपराध
केसपंजीबद्ध होने के बाद मुस्तफा ने अग्रिम जमानत मांगी थी, जो अदालत ने नहीं दी। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी मां रशीदा ने भी अग्रिम जमानत आवेदन कोर्ट में पेश कर कहा था कि वह 50 लाख रुपए फरियादी को देने को तैयार हैं, उसे अग्रिम जमानत दी जाए क्योंकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है। कोर्ट ने महिला की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामला गंभीर है। ऐसे मामले में अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।