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पीएचई के अस्थायी कर्मचारियों को क्रमोन्नति देने से इनकार
राज्य शासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) के कर्मचारियों को क्रमोन्नति देने से इनकार कर दिया। इस पर हाई कोर्ट इंदौर ने शोकॉज नोटिस जारी कर राज्य शासन से जवाब मांगा है।
इन कर्मचारियों को क्रमोन्नति देने से इसलिए इनकार किया गया क्योंकि वे नियमित नहीं हैं। शासन के इस निर्णय के खिलाफ शशिकांत नागर सहित सात कार्यभारित कर्मचारियों की ओर से याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आनंद अग्रवाल ने तर्क दिया कि नियमित कार्यभारित में कोई अंतर नहीं होता। कार्यभारित भी वही काम करते जो नियमित करते हैं। इनका वेतन भी समान होता है। इसलिए क्रमोन्नत देने से मना नहीं किया जा सकता। राज्य शासन ने कार्यभारित वाहन चालकों को क्रमोन्नति का लाभ दिया है तो अन्य के साथ ये भेदभाव संविधान के खिलाफ है। अदालत ने पक्षकार बनाए गए राज्य शासन, प्रमुख सचिव पीएचई मुख्य अभियंता पीएचई को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।