इंदौर. शासन ने स्टाम्प एक्ट में बदलाव के लिए मंगलवार शाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें किराएदारी के करार पर स्टाम्प ड्यूटी गाइडलाइन के हिसाब से करने के साथ ही पॉवर ऑफ एटार्नी के नियमों में बदलाव, नोटरी 50 रुपए पर करने जैसे प्रावधान भी जारी कर दिए हैं।
बिल्डर एग्रीमेंट में भी बदलाव करते हुए प्रावधान किया गया है कि जिस संपत्ति में बिल्डर अंश बताता है उसमें पांच फीसदी की स्टाम्प ड्यूटी और जिसमें नहीं बताता है उसमें ढाई फीसदी लगेगी। एक्ट में और भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो शासन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
प्रावधान का नोटिफिकेशन शासन ने भले ही देर शाम किया, लेकिन अफसरों ने पॉवर ऑफ एटार्नी अन्य मामलों में आवेदन लेने सुबह से ही बंद कर दिए। इस पर प्रदेश के पंजीयक अभिभाषकों ने विरोध जताया कि ड्यूटी में बढ़ोतरी पर अधिकारी तत्काल आवेदन लेने से इंकार कर देते हैं।