इंदौर. जिला प्रशासन ने बुधवार से तंबाकू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा कर दी। इसे लेकर पुलिस, निगम और प्रशासन की मंगलवार को बैठक हुई। इसमें सभी विभागों को रसीद बुक दी गई, जिससे सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने वालों पर 200 रुपए का अर्थदंड किया जाएगा।
एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, आबकारी विभाग के अधिकारी, नगर निगम के जोनल अधिकारी दरोगा अर्थदंड लगा सकेंगे। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने कहा कि होटल, पब, अहातों में भी धूम्रपान निषेध हैं।
यहां धूम्रपान करने वालों पर तो अर्थदंड किया ही जाएगा, लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई भी जाएगी। एसडीएम तंबाकू नियंत्रण के नोडल अधिकारी संदीप
सोनी ने कहा निगम को तंबाकू, धूम्रपान के लिए प्रेरित करने वाले बोर्ड हटाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू दुकानें प्रतिबंधित हैं।