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देवास फेब्रिक्स पर दो करोड़ जुर्माना, डायरेक्टर को चार साल की कैद

7 वर्ष पहले
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इंदौर|टैक्स चोरीके मामले में देवास फेब्रिक्स लिमिटेड देवास पर जिला अदालत ने दो करोड़ रु. का जुर्माना लगाया। कंपनी के डायरेक्टर सहित दो आरोपियों को चार साल की सजा भी सुनाई। देवास फेब्रिक्स लिमिटेड कपड़ा निर्माण निर्यात करती थी। आरोप था कि उसने वर्ष 2003 में 31 शिपिंग बिल के नाम से फैक्टरी से कपड़ा निकाला, लेकिन विदेश नहीं भेजते हुए स्थानीय बाजार में बेचकर टैक्स चोरी की। सीबीआई ने जांच के बाद कंपनी के डायरेक्टर विजय विश्वस्वरूप, पूर्व डायरेक्टर सुरेश शर्मा, कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता शोएब शेख, दो ट्रांसपोर्टर रमेश शर्मा जितेंद्र गुप्ता पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। बुधवार को विशेष सीबीआई जज आरएस शर्मा ने विश्वस्वरूप शोएब पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए जेल भेज दिया।