मनावर विधायक बघेल के खिलाफ चलेगा मुकदमा
मनावरविधायक पूर्व मंत्री रंजना बघेल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्होंने अपने निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका को निरस्त करने के लिए दूसरी बार आवेदन लगाया था, जिसे सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बघेल ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें याचिकाकर्ता द्वारा जो नोटिस दिए जा रहे थे उस पर रसीद नंबर नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मूल याचिका में नंबर डाला था। आपको चार-चार बार नोटिस दिए, लेकिन आपने नहीं लिए। जवाब तक नहीं दिया था। याचिका निरस्त करने के लिए रसीद नंबर नहीं होना कोई आधार नहीं है।
गोविंद सिर्वी ने बघेल के निर्वाचन को चुनौती दी है। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता चंपालाल यादव, मनीष यादव ने पैरवी की। कोर्ट ने बघेल का आवेदन निरस्त करते हुए यह भी कहा कि वे मूल याचिका का जवाब चार सप्ताह में पेश करें। बघेल पर चुनाव के दौरान पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने, रुपए बांटने के आरोप लगे हैं। पुलिसकर्मी को मारने के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसकी सीडी भी कोर्ट में पेश की गई है। बघेल के बार-बार नोटिस नहीं लेने पर विधानसभा सचिव और अखबारों में सूचना प्रकाशित कर तामिल कराया गया था।