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विधानसभा उपाध्यक्ष की याचिका हाई कोर्ट से खारिज
इंदौर | मध्यप्रदेशविधानसभा के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह द्वारा देवास जिला कोर्ट में विचाराधीन एक मामले में से खुद का नाम हटवाने को लेकर दायर याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। ईओडब्ल्यू ने देवास में एक फैक्टरी को बेचे जाने के मामले में सिंह को भी आरोपी बनाया है। मई में चालान पेश किया गया था, जिसमें सिंह का भी नाम शामिल था।
ईओडब्ल्यू के विधि अधिकारी आशीष खरे के मुताबिक गुरुवार को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। वहीं, देवास की जिला कोर्ट में चालान पेश होने के बाद ट्रायल चल रहे हैं। सिंह के अलावा इसमें कुछ उद्योगपति, उद्योग विभाग के अधिकारी भी आरोपी हैं।