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एहतियात- किराएदारऔर घरेलू नौकर की जानकारी 15 दिन में देना जरूरी
इंदौर | किराएदार,घरेलू नौकर, पेइंग गेस्ट की जानकारी 15 दिन में देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने धारा 144 के तहत होटल, लॉज धर्मशाला में ठहरने वालों की जानकारी देना भी अनिवार्य किया है। एडीएम सुधीर कोचर ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि पुलिस को जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।