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गाड़ी मालिक छह लाख की क्षतिपूर्ति दे: कोर्ट
इंदौर|जिला कोर्टने गाड़ी मालिक को दुर्घटना में मृत युवक के परिजनों को छह लाख की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। धीरज नगर निवासी सुजीत शाह की 20 मई 2013 को टवेरा गाड़ी चलाते समय रेलिंग से टकराने से मौत हो गई थी। उसकी प|ी बच्चों ने क्षतिपूर्ति के लिए दावा लगाया था। बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता राजेश चौरसिया के मुताबिक सुनवाई में अदालत ने पाया कि सुजीत के पास ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी (लाइट मोटर व्हीकल) का था जबकि वह एलटीवी (लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल) यानी व्यावसायिक उपयोग का वाहन चला रहा था। यह पॉलिसी नियम का उल्लंघन है।