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आरोपी पक्ष ने बार-बार बढ़वाई तारीख, अंतत: 15 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

6 वर्ष पहले
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मामला घर में घुसकर हमला करने का

भास्करसंवाददाता|इंदौर

घरमें घुसकर हमला करने के मामले में फरियादी कोर्ट में एक गवाही देने के बाद दोबारा नहीं आया। कोर्ट में सुनवाई की तारीख हर बार बढ़ती गई। अंतत: 15 साल बाद अब फैसला आया। कोर्ट ने फरियादी से आरोपी पक्ष की जिरह नहीं होने के बावजूद दो आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई।

मारपीट की यह घटना 20 सितंबर 1999 की है। सुवालिया उर्फ मोहब्बत पिता मदन मांगीलाल पिता केरू निवासी आलीराजपुर के खिलाफ एरोड्रम थाना क्षेत्र निवासी केसरसिंह के घर में घुसकर चाकू से हमला कर मारपीट की थी। शासकीय जिला लोक अभियोजन अधिकारी बीजी शर्मा के मुताबिक सुनवाई के दौरान फरियादी केसरसिंह कोर्ट में बयान भी हो गए। इसके बाद फरियादी से आरोपी पक्ष के वकील द्वारा प्रति परीक्षण की जाना थी। फरियादी फिर हाजिर हुआ तो आरोपी के वकील ने इसके लिए समय मांगकर सुनवाई की तारीख बढ़वा ली। अगली सुनवाई में भी आरोपी के वकील ने कोर्ट से यह कहते तारीख बढ़वाई कि दोनों पक्षों से राजीनामा पेश करवा देगा। उसके बाद सुनवाई कई मर्तबा हुई किंतु फरियादी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। पड़ताल करवाई गई तो पता चला कि फरियादी घर छोड़ चुका है। उसके नए ठिकाने के बारे में पता नहीं चला। बुधवार को सुनाए फैसले में अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मनोजकुमार लड़िया ने यह कहते हुए आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई कि फरियादी पहले जिरह के लिए कोर्ट में हाजिर हो चुका है। जिरह के बीच बचाव पक्ष को अवसर दिया गया किंतु समय बढ़वा लिया गया। इस कारण फरियादी की पहली गवाही के आधार पर आरोपियों को तीन वर्ष की सजा सुनाई।