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49 साल में रिटायर किए जज की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की
एकपूर्व जिला जज की स्पेशल लिव पिटिशन (एसएलपी) सुप्रीम कोर्ट ने बिना राज्य सरकार, हाई कोर्ट को नोटिस दिए स्वीकार कर ली। यह पिटिशन रिटायरमेंट की उम्र से पहले रिटायर करने पर लगाई गई। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को सिविल अपील में भी तब्दील कर सुनवाई करना तय किया।
पूर्व जिला जज शैलेंद्रसिंह नाहर को राज्य सरकार ने 2004 में 49 साल, 3 महीने की उम्र में रिटायर कर दिया था। जबकि हाई कोर्ट ने उन्हें 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की अनुशंसा की थी। न्यायाधीश नाहर ने नवंबर 2004 में ही इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 10 साल तक केस चलने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। उनके मुताबिक 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की डिविजन बेंच ने पहली सुनवाई में उनकी याचिका मंजूर कर ली। राज्य सरकार और हाई कोर्ट को नोटिस भी जारी नहीं किया। अब प्रकरण सिविल अपील के रूप में सुना जाएगा।