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फर्म्स एंड सोसायटी अफसर को तीन साल की सजा
जिलाकोर्ट ने फर्म्स एंड सोसायटी इंदौर के सहायक पंजीयक बीडी कुबेर को अनुपातहीन संपत्ति रखने का दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई साढ़े तीन लाख रुपए का जुर्माना किया। लोकायुक्त पुलिस ने करीब साढ़े 11 साल पहले कुबेर के विजय नगर स्थित मकान पर छापा मारकर लाखों की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा किया था।
बुधवार को फैसला विशेष न्यायाधीश इंद्रा सिंह ने सुनाया। लोकायुक्त पुलिस ने कुबेर के रजत जयंती कॉम्प्लेक्स स्थित निवास पर 11 सितंबर 2003 को छापा मारा था। इसमें 26 लाख 50 हजार रुपए कीमत की संपत्ति पाई गई थी। लोकायुक्त पुलिस ने वर्ष 2004 में चार्जशीट पेश कर बताया था कि कुबेर की 10 वर्ष की नौकरी में 17 लाख 9,928 रुपए वेतन काट दिया जाए तो उसके पास नौ लाख 54 हजार रुपए की अनुपातहीन संपत्ति है। लोकायुक्त पुलिस के विशेष लोक अभियोजक डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन पक्ष की ओर से 36 गवाहों के कथन कराए और अपराध साबित किया। आरोपी की ओर से भी 45 गवाह पेश कर पक्ष रखा गया कि जो संपत्ति मिली है वह अनुपातहीन नहीं है। अदालत ने दोनों पक्ष सुनने के बाद फैसले में अनुपातहीन संपत्ति तीन लाख रुपए मानी। वर्तमान में रीवा में पदस्थ आरोपी ने फैसले के बाद पुलिस की निगरानी में बैंक से साढ़े तीन लाख रुपए निकालकर जुर्माने के रूप में जमा कराए। अदालत ने उसे हाई कोर्ट में अपील के लिए समय देते हुए 20 हजार रुपए की जमानत दे दी।