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ड्रग ट्रायल के दस्तावेज देने का निर्णय सूचना अायुक्त लें
इंदौर | ड्रगट्रायल से संबंधित दस्तावेज सूचना के अधिकार में नहीं देने के मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सूचना आयुक्त इस मामले का निराकरण अपने स्तर पर करें। कोर्ट ने यह आदेश डॉ आनंद राय की याचिका का निराकरण करते हुए दिया। डॉ. राय ने बड़े अस्पताल में हुए ड्रग ट्रायल की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी। डॉ राय ने डॉ. अनिल भराणी, अशोक वाजपेयी, सलील भार्गव, डॉ अपूर्व पुराणिक और डॉ. हेमंत जैन से संबंधित दस्तावेज मांगे थे। अस्पताल से जानकारी नहीं मिलने पर अपीलीय अधिकारी के यहां आवेदन किया। वहां भी सुनवाई नहीं हुई तो सूचना आयुक्त के समक्ष अपील की। डॉ. राय के मुताबिक सूचना आयुक्त के स्तर पर भी आवेदन लंबित होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही लोक सूचना आयुक्त के यहां अपील कर चुका है। ऐसी स्थिति में कोर्ट यही उम्मीद कर सकती है कि सूचना आयुक्त इस मामले का निराकरण खुद ही अपने स्तर पर करेंगे।
हाई कोर्ट ने कहा