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टीआई मामले में कालानी कोर्ट में पेश, मिली विदेश जाने की अनुमति

7 वर्ष पहले
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जिलाकोर्ट में ट्रेजर आईलैंड (टीआई) जमीन घोटाले में सोमवार को संचालक मनीष कालानी पेश हुए। उन्होंने विदेश जाने की अनुमति के लिए आवेदन दिया, जिस पर कोर्ट ने अनुमति दे दी। उधर, फरियादी की ओर से केस सीबीआई अदालत में चलाने की मांग को लेकर आवेदन पर अगली सुनवाई में चर्चा होगी।

सोमवार को विशेष न्यायाधीश इंद्रा सिंह की अदालत में कालानी, निगम इंजीनियर राकेश शर्मा, पूर्व मंत्री चंद्रप्रभाष शेखर हाजिर हुए। उसमें फरियादी की ओर से दिए गए उस आवेदन पर बहस होना थी कि इस मामले की जांच सीबीआई ने की है, इसलिए प्रकरण विशेष न्यायालय के बजाए सीबीआई कोर्ट में चलाया जाए। फरियादी की ओर से अधिवक्ता विकास निगम अन्य पक्षों के वकीलों ने बहस के लिए समय मांग लिया। इस पर अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई 3 नवंबर तय की। उधर, कालानी की ओर से यूरोप हांगकांग जाने की अनुमति के लिए आवेदन दिया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने विदेश से आकर अगली सुनवाई में हाजिर होने के आदेश दिए।