- Hindi News
- दुकान विशेष से दवा खरीदने के लिए कहा तो कार्रवाई
दुकान विशेष से दवा खरीदने के लिए कहा तो कार्रवाई
धारा 144 लागू
इंदौर | कोईभी नर्सिंग होम, अस्पताल प्रबंधन या डॉक्टर मरीज और उसके परिजन को किसी विशेष दुकान से दवा खरीदने और विशेष लैब से जांच कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 9 दिसंबर से प्रभावी हो जाएंगे। ऐसा करने वाले प्रबंधन, डॉक्टर के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग होम, अस्पताल और निजी क्लिनिक पर इस संबंध में हिंदी अंग्रेजी भाषा में बड़े शब्दों में सूचना भी लगाना होगी। इस सूचना को पंजीकरण पर्ची, दवा अन्य सामग्री मंगाने वाली पर्चियों, रिपोर्ट, जांच पत्र, मेडिकल बिल आदि पर भी प्रिंट करना होगा। आदेश में यह भी लिखा है कि मरीज को दो-तीन गुने अधिक दामों पर दवा खरीदने या जांच के लिए मजबूर किया जाता है। इसी वजह से यह आदेश जारी किया गया है।