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राऊ की स्कीम में भी भू-अर्जन का रोड़ा, कोर्ट जाएगा मामला
राऊमें इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आवासीय स्कीम में जमीन अधिग्रहण अब भी चुनौती बना हुआ है। आईडीए द्वारा जिस 40 हेक्टेयर जमीन का अवॉर्ड पारित किया गया है, उससे किसान/जमीन मालिक खुश नहीं हैं। दो सौ किसानों का अवॉर्ड पारित हुआ है, इसमें से 54 ने फिर आपत्ति के साथ रेफरेंस लगा दिया है। प्रशासन ने जो एक करोड़ रुपए से ज्यादा का अवॉर्ड पारित किया है, उसके खिलाफ किसानों की मांग ढाई से तीन करोड़ की है।
किसानों जमीन मालिकों की ओर से रेफरेंस लगाने वाले अधिवक्ता जय हार्डिया के मुताबिक कलेक्टर के सामने 54 जमीन मालिकों की ओर से रेफरेंस लगाया गया है। एक महीने में निदान होने पर केस जिला कोर्ट को चला जाएगा। इसके बाद डीजे इसे किसी कोर्ट में भेजेंगे। हार्डिया के मुताबिक प्रशासन ने जो अवॉर्ड पारित किया है वह 94 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर असिंचित जमीन का और 1.4 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर सिंचित जमीन का किया है। हमारी मांग दो से ढाई करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर की है।
यह भी आपत्ति है कि जब गाइड लाइन में सिंचित-असिंचित जमीन का प्रावधान ही खत्म हो गया है तो मुआवजा क्यों उस आधार पर तय किया गया।