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आवासीय जमीन पर हवाई रेस्टोरेंट, केलक्टर ने दिए जांच के आदेश

7 वर्ष पहले
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इंदौर. एमआर-10 बायपास पर बन रहे हवाई रेस्टोरेंट की जांच होगी। ये आदेश कलेक्टर ने दिए। उन्हें शिकायत मिली थी कि रेस्टोरेंट नियम विरुद्ध खुल रहा है। जिस जमीन पर इसे बनाया जा रहा वह आवासीय उपयोग के लिए संजना गृह निर्माण सोसायटी को दी थी। लेकिन उस जमीन का बिना डायवर्शन कराए ही व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया गया।करीब छह माह से रेस्टोरेंट बनाने का काम चल रहा है। रेस्टोरेंट खोलने वाली कंपनी ने भंगार का बोइंग विमान खरीदा था, जिसे ट्राले पर लाकर इस जमीन पर स्थापित किया गया। इसका रंगरोगन कर उपयोग लायक बनाया गया। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने जांच की पुष्टि करते हुए कहा- शिकायत आई है, जांच करा रहे हैं।

भू-अभियान में छुड़वाई थी जमीन-नवंबर 2012 में जिला प्रशासन ने भू-श्रवण शिविरों की शुरुआत की थी। पहले ही शिविर में इस सोसायटी के अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल ने सदस्यों के आवास की समस्या बताते हुए जमीन पर अतिक्रमण होने की शिकायत की थी। इस पर कलेक्टर ने बुलडोजर चलवाकर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई थी। लेकिन अब रेस्टोरेंट खोलने वाली कंपनी से समझौता कर जमीन किराए पर दे दी गई।

हमने डायवर्शन के लिए आवेदन किया है
॥कंपनी यहां केवल विमान खड़ा करने वाली थी, लेकिन बाद में उसने रेस्टोरेंट खोलने का विचार किया। हमने समझौते के तहत जमीन किराए पर दी। जमीन का भू-उपयोग व्यावसायिक है इसलिए डायवर्शन के लिए आवेदन किया।
-राजेश खंडेलवाल, अध्यक्ष संजना गृह निर्माण सोसायटी

मुझे नहीं पता मामला
॥डायवर्शन है या नहीं और क्या समस्या है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो रेस्टोरेंट खोलने का काम देख रहा हूं।
-राजाराम, मैनेजर रेस्टोरेंट टर्मिनल-10