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कैफे, होटल और ओपन रेस्टोरेंट में अपराध हुआ तो मालिक भी आरोपी

8 वर्ष पहले
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इंदौर. कैफे हाउस, होटल और ओपन एयर रेस्टोरेंट में होने वाली घटनाओं को लेकर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। अब किसी भी ऐसे स्थान पर कोई घटना, छेड़छाड़ या रेप की शिकायत हुई तो मामले में संबंधित संचालक को भी पुलिस सह आरोपी बनाएगी। वहीं यदि कोई कैफे किसी दुकान में किराए से चल रहा है और अनैतिक गतिविधियां पाई जाती हैं तो कैफे संचालक के साथ पुलिस दुकान या बिल्डिंग मालिक को भी आरोपी बनाएगी।

परदेशीपुरा क्षेत्र की रहने वाली युवती से एमआर-10 टोल नाके के पास स्थित शाइन-7 हट में पिछले दिनों गैंगरेप की घटना हुई थी। घटना के बाद से रेस्त्रां वाला ताला लगाकर लापता हो गया। इस घटना से सीख लेते हुए डीआईजी राकेश गुप्ता ने सभी थाना प्रभारियों व वरिष्ठ अफसरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। एएसपी विनय पॉल ने बताया सायबर कैफे और रेस्टोरेंट की आड़ में अय्याशी करवाने वालों के खिलाफ यह महत्वपूर्ण कदम है। हमारे इलाके के सभी कैफे संचालकों को अलर्ट किया है।

कैफे मेनिया को नोटिस

एएसपी पॉल ने बताया बीते दिनों फूटी कोठी के पास स्थित एक बिल्डिंग के बेसमेंट में संचालित कैफे मेनिया (बंकर हाउस) में कुछ इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां चलने की जानकारी मिली थी। अन्नपूर्णा टीआई नागेंद्रसिंह बैस की टीम ने दबिश दी तो सूचना सही पाई गई थी। घटना के बाद गुरुवार को कैफे संचालक नीरज लिंबा (विश्वकर्मा) और बिल्डिंग के मालिक सुभाष धनोतिया निवासी स्कीम 71 को नोटिस दिया है।

टीआई ने बताया नोटिस में कहा है कि संचालक कैफे के अंदर की बैठक व्यवस्था (कैबिन) को ओपन करें, सीसीटीवी कैमरे लगाएं और हर ग्राहक का रिकॉर्ड व्यवस्थित ढंग से मेंटेन करें। वहीं मालिक धनोतिया को बताया कि वे अपने किराएदारों को अनैतिक गतिविधियां नहीं होने देने के लिए सजग रखें। इसके अलावा अन्य सभी ऐसे रेस्त्रां संचालकों को नोटिस दिए जा रहे हैं।