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काॅलोनी के बगीचे में गैस प्लांट के खिलाफ रहवासी पहुंचे कोर्ट, निगम को नोटिस जारी

7 वर्ष पहले
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इंदौर. साधना नगर हवाई अड्डा रोड स्थित सार्वजनिक उद्यान में निजी गैस कंपनी द्वारा स्थापित गैस प्लांट के खिलाफ रहवासी कोर्ट पहुंच गए हैं। अदालत ने निगम को नोटिस जारी कर इस बारे में जवाब पूछा है।

शनिवार को विशेष न्यायाधीश एवं लोकोपयोगी लोक अदालत की अध्यक्ष इंद्रा सिंह की अध्यक्षता में पीठ ने शहर की समस्याओं की सुनवाई की। साधना नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष कैलाशचंद्र छाबड़ा ने निगम को पक्षकार बनाते हुए याचिका दायर की कि कॉलोनी के सार्वजनिक उद्यान में अवंतिका गैस कंपनी ने गैस सप्लाई करने के लिए प्लांट स्थापित किया है। इसमें ज्वलनशील व विस्फोटक वस्तुएं होती हैं जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। अदालत ने निगम को को जवाब पेश करने के आदेश दिए।

महालक्ष्मी नगर के पास बांबे हास्पिटल से निपानिया जाने वाली रोड पर सड़क के बीच मंदिर हटाने को लेकर अधिवक्ता अमित सिसौदिया ने याचिका दायर की। उन्होंने कहा श्रद्धालुओं के वाहनों के कारण अक्सर जाम लग जाता है। इस पर अदालत ने निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया था। सुनवाई में निगम अफसरों ने जवाब पेश किया कि एसडीएम व पुलिस फोर्स के बिना मंदिर हटाना संभव नहीं है। इस अदालत ने संबंधितों को पत्र जारी किया है।