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ट्रेजर आईलैंड जमीन घोटाले में सीबीआई अफसरों के खिलाफ अवमानना याचिका

8 वर्ष पहले
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इंदौर। ट्रेजर आईलैंड (टीआई) जमीन घोटाले में पूर्व सीएम दिग्विजयसिंह सहित छह लोगों के खिलाफ सीबीआई तय समय में जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। अब उसके अफसरों के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है।

इस मामले में उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने 18 अक्टूबर २०12 को सीबीआई मुख्यालय नई दिल्ली को छह लोगों की भूमिका को लेकर पांच बिंदुओं पर छह माह में जांच कर निचली अदालत में रिपोर्ट 6 मई २०13 को पेश करने के आदेश दिए थे।

सीबीआई ने एसपी व डीएसपी स्तर के अफसरों को जांच सौंपी थी। यह दल कई बार इंदौर आ चुका है और पिछले दिनों भोपाल में भी टीआई जमीन आवंटन संबंधी दस्तावेज जब्त कर चुका है। हालांकि तय अवधि बीतने के बावजूद जांच एजेंसी ने न तो रिपोर्ट पेश की और न ही अदालत को सूचना दी। इस पर मंगलवार को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोहर दलाल ने हाई कोर्ट में उसके अफसरों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की।