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सौतेली बेटी से चार माह तक ज्यादती करने वाले को उम्रकैद

8 वर्ष पहले
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इंदौर. सौतेली बेटी को धमकाकर चार माह तक ज्यादती करने वाले पिता को जिला कोर्ट ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रियदर्शन शर्मा ने सुनाया। उमेश (48) पिता पूरनमल निवासी गौरी नगर ने जिस महिला से दूसरी शादी की, उसकी 15 वर्षीय बेटी भी है। आरोपी ने जान से मारने की धौंस देकर उसके साथ दिसंबर 2010 से अप्रैल 2011 तक जबरदस्ती की।

अप्रैल में उसका पेट देख मां ने जांच कराई तो पता चला कि वह गर्भवती है। तब थाने में रिपोर्ट कराई थी। कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता विमलकुमार मिश्रा ने आठ गवाहों के कथन कराए। फरियादी लड़की ने कहा कि जब मां घर पर नहीं होती थी, तब पिता उससे दुष्कर्म करता था। विरोध करने पर धौंस देता था कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा।