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कोर्ट में बोला आईएएस- केंद्र को है अनुमति देने का अधिकार, कहा मुझे मुक्त कर दो

8 वर्ष पहले
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इंदौर। स्कीम 54 में आईडीए के प्लॉट आवंटन घोटाले की सुनवाई में प्राधिकरण के पूर्व सीईओ आरके गुप्ता ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि वे आईएएस अफसर हैं और उनके खिलाफ चालान की अनुमति देने का अधिकार केंद्र सरकार को ही है। अत: उन्हें प्रकरण से मुक्त किया जाए।

शुक्रवार को विशेष न्यायालय में प्लॉट घोटाले में तत्कालीन आईडीए अध्यक्ष कृपाशंकर शुक्ला, सीईओ गुप्ता, प्लॉट खरीदार सुनंदा गुप्ता सहित सभी आरोपी उपस्थित हुए। गुप्ता ने आवेदन दिया कि उनके खिलाफ चालान के लिए राज्य सरकार अनुमति नहीं दे सकती।

केंद्र की अनुमति पर ही चालान पेश किया जा सकता है। ईओडब्ल्यू के अधिवक्ता अश्लेश शर्मा ने अदालत को बताया कि जब केस दर्ज हुआ, तब गुप्ता राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, इसलिए केंद्र से अनुमति जरूरी नहीं है। अगली सुनवाई में ईओडब्ल्यू लिखित जवाब पेश करेगा।