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मत करो आदेश का इंताजर, कार्रवाई करने के लिए निगम अफसर तैयार

8 वर्ष पहले
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इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने बहुमंजिला भवनों के तलघर में पार्किंग की जगह अवैध दुकानें बनाने से उत्पन्न यातायात समस्या पर चिंता जताई है। नगर निगम को निर्देश दिया कि ऐसे बहुमंजिला भवनों पर अदालत के आदेश का इंतजार किए बिना कार्रवाई करें। अदालत ने शहर के यातायात सुधार के लिए सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं।

शुक्रवार को जस्टिस शांतनु केमकर एवं जस्टिस एम.सी. गर्ग की डिविजन बेंच में शहर के बदहाल यातायात को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई हुई।

नगर निगम ने पिछले दिनों कोर्ट में जवाब पेश किया था कि बहुमंजिला भवनों एवं अस्पतालों में पार्किंग की पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए लोग सड़कों पर वाहन पार्क करते हैं। इससे यातायात समस्या उत्पन्न होती है। सड़क पर वाहन पार्क करने वालों पर कार्रवाई का अधिकार यातायात पुलिस के पास है। इस पर अधिवक्ता विनय झेलावत ने आपत्ति की कि नगर निगम अपनी जवाबदारी यातायात पुलिस पर डालकर बच रहा है।

अदालत ने कहा- सारी जवाबदारी यातायात पुलिस पर नहीं डाली जा सकती। साथ ही नगर निगम के अधिवक्ता आनंद अग्रवाल को निर्देशित किया कि शहर में जितने भी ऐसे बहुमंजिला भवन हैं, उन पर अदालत के आदेश का इंतजार किए बगैर नियम के तहत कार्रवाई करें। जिन भवनों पर स्टे है, उनके स्टे हटाने के लिए भी कार्रवाई करें।

जुलाई में सुझाव दें

अदालत ने यातायात समस्या पर निगरानी के लिए कमेटी बनाने हेतु सदस्यों के नाम मांगे थे। इस पर अधिवक्ता आनंद अग्रवाल ने कहा- निजी लोगों की कमेटी बनाना उचित नहीं होगा। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि इसके लिए पूर्व से शासन द्वारा कमेटी गठित है जिसके अध्यक्ष कलेक्टर हैं। अदालत ने अगली सुनवाई 12 जुलाई तय की और पक्षकारों के वकीलों से 8 जुलाई तक यातायात सुधार के लिए सुझाव देने को कहा।

जेल रोड, बीआरटीएस को लेकर बहस

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पी.के. शुक्ला ने जेल रोड की यातायात समस्या और बीआरटीएस पर आए दिन हो रहे आयोजनों को लेकर पुलिस की ढिलाई पर नाराजी जताई। अधिवक्ता झेलावत ने जेल रोड की यातायात समस्या को लेकर हुए विवाद व बीआरटीएस पर निकली स्वागत रैली के चित्र अदालत में पेश किए। अदालत द्वारा पूछने पर अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज द्विवेदी ने कहा कि जेल रोड का यातायात सुधारने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बीआरटीएस पर आयोजन करने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए हैं।

बीआरटीएस पर मंच : टेंट संचालक पर केस

बीआरटीएस पर स्वागत मंच ठोकने के मामले में विजयनगर पुलिस ने भारी दबाव में टेंट संचालक के खिलाफ धारा 188 के तहत कायमी कर ली। टीआई शैलेंद्र श्रीवास्तव ने गुरुवार को गुपचुप रिपोर्ट दर्ज की और पेशी पर दतिया जाने का कहकर शहर छोड़ गए। गौरतलब है कि 7 मई को विधायक रमेश मेंदोला और जीतू जिराती के समर्थकों ने मंगलसिटी के सामने, सजन प्रभा गार्डन और ऑर्बिट मॉल के सामने मंच लगाए थे।

टीआई पूरे समय मौके पर आंखें मूंदे रहे। प्रशासनिक अफसर भी पहुंचे लेकिन कार्रवाई नहीं की। विरोध होने पर कलेक्टर ने पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। दबाव बढऩे पर टीआई ने गुरुवार को गुपचुप प्रभात टेंट हाउस के संचालक रूपेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।