इंदौर. सेवा से बर्खास्त आईएएस दंपती अरविंद जोशी और टीनू जोशी केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा करीब छह माह पूर्व सीज की गई 37 संपत्तियों को ईडी न्यायाधिकरण (ईडी) ने गुरुवार को मंजूरी दे दी।
अब यह संपत्ति ईडी की हो गई है और जोशी दंपती पर ईडी कोर्ट इंदौर में मनी लॉण्ड्रिंग के तहत प्रकरण चलाया जाएगा। ये संपत्तियां अरविंद की बहन आभा, विभा उनके करीबी मित्र एसपी कोहली और इथोस एक्सपोर्ट प्रालि के नाम पर थीं।
न्यायाधिकरण ने माना कि भ्रष्टाचार से कमाई गई राशि से ही ये संपत्तियां खरीदी गई हैं, जो अवैधानिक हैं। ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्ति को आभा, विभा, एसपी कोहली और अन्य द्वारा न्यायाधिकरण में चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि ईडी इंदौर ने भोपाल में एक फ्लैट के साथ ही होशंगाबाद, बालाघाट, सीहोर व अन्य जिलों में अरविंद की बहनों के नाम दर्ज खेती की जमीनों को सीज किया था।