इंदौर. ग्राम अहिरखेड़ी में बने अवैध फार्म हाउस को तोड़ने के लिए प्रशासन और नगर निगम द्वारा रविवार को संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। फार्म हाउस फेहमीदा पति सैफुद्दीन खंबाती का है। फार्म हाउस के लिए पंचायत या नगर निगम किसी भी संस्था से मंजूरी नहीं ली गई है। निर्माण भी पीएसपी (पब्लिक एंड सेमी पब्लिक) के उपयोग की जमीन पर किया गया है। नगर निगम ने शनिवार को इसे हटाने का नोटिस जारी किया।
जानकारी के अनुसार सर्वे क्रमांक 197/3 की 0.743 हेक्टेयर जमीन के मालिक खंबाती हैं। यहां साल 2013 से फार्म हाउस का निर्माण किया जा रहा है। करीब छह हजार वर्गफीट पर बिना मंजूरी के रिसॉर्ट, बगीचा व अन्य निर्माण कर लिए गए। इस संबंध में साल 2013 में भी मौके की जांच की गई थी और यह निर्माण को रोकने के लिए कहा था, लेकिन निर्माण चलता रहा।
कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के पास मामला पहुंचने पर उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए। एसडीओ संदीप
सोनी ने मौके का निरीक्षण कराकर जांच कराई तो सामने आया कि भू स्वामी ने निर्माण के लिए कोई वैधानिक मंजूरी नहीं ली है। नगर निगम ने इस अवैध निर्माण की जानकारी सामने आने पर भू स्वामी को नोटिस जारी कर दिया।
बम विशेषज्ञों की भी लेंगे मदद
अधिकारियों ने निर्माण तोड़ने के लिए बुलडोजर के साथ ही बम विशेषज्ञ भी साथ रखने की तैयारी कर ली है। अंदर सीमेंट की रोड और अन्य मजबूत निर्माण को बम लगाकर उड़ाया जाएगा।
बिना मंजूरी निर्माण हुआ है, हटाएंगे
जांच में सामने आया था कि निर्माण बिना मंजूरी के किया गया है। भू स्वामी को नोटिस भेजा गया है, अवैध निर्माण रविवार को हटाया जाएगा।
- आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर