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एजुकेशन की राह में छात्र की IDENTITY ही बनी गई रुकावट, नहीं मिला लोन

8 वर्ष पहले
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इंदौर। पैन नंबर नहीं होने पर कोई भी बैंक एजुकेशन लोन के आवेदन को निरस्त नहीं कर सकता है लेकिन छात्र को लोन की दूसरी किस्त लेने से पहले पैन कार्ड बनवाना ही होगा। म.प्र. सरकार ने पैन नंबर को लेकर आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। हाल ही में आरबीआई ने सरकार को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है।

अब तक अधिकतर बैंक एजुकेशन लोन के उन आवेदनों को निरस्त कर देते थे, जिनके साथ पैन कार्ड की फोटोकॉपी नहीं होती थी। शिकायत मिलने पर साल के शुरू में संस्थागत वित्त विभाग के तत्कालीन आयुक्त अशोक शाह ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को पत्र लिखकर बैंकों को पैन कार्ड को लेकर स्पष्ट निर्देश देने की मांग की थी।

आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक सी. डी. श्रीनिवासन ने अप्रैल में संस्थागत वित्त विभाग को पत्र लिखकर बताया कि मामले में इंडियन बैंक एसोसिएशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई। यह तय किया गया है कि पैन नंबर के बिना एजुकेशन लोन का आवेदन स्वीकार कर पहली किस्त जारी की जाए, लेकिन छह माह बाद दूसरी किस्त तभी दी जाए जब विद्यार्थी पैन नंबर शाखा में जमा करा दे। पैन नंबर की अनिवार्यता को बैंकों ने इसलिए सही ठहराया, ताकि लोन की वसूली के लिए भविष्य में विद्यार्थी को ट्रैक किया जा सके।