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शेहला हत्याकांड: सीबीआई ने किया प्रतिपरीक्षण रुकवाने का प्रयास, दलील खारिज

7 वर्ष पहले
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इंदौर. शेहला मसूद हत्याकांड में मंगलवार को जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई के अफसर और वकील उस वक्त हक्के-बक्के रह गए, जब उनके दो गवाह पलट गए। एक गवाह के प्रतिपरीक्षण (क्रॉस) के दौरान सीबीआई के वकील ने आपत्ति ली कि उक्त गवाह के संबंध में जांच अधिकारी से बात की जाएगी। इसके बाद ही प्रतिपरीक्षण किया जाए। न्यायाधीश ने यह दलील खारिज कर दी।
हत्याकांड की प्रमुख आरोपी जाहिदा परवेज के पेट्रोल पंप पर अनिल सैनी नामक व्यक्ति काम करता था। उसे सीबीआई ने अपना गवाह बनाया था। सैनी ने पहले सीबीआई को बयान दिया था कि जाहिदा उससे पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह का पीछा करवाती थी। भाजपा कार्यालय और सिंह के बंगले भी भेजती थी।
कई बार सबा फारुकी को भी उसके साथ भेजा। ताजा सुनवाई में सबा के वकील सुनील श्रीवास्तव ने सैनी से प्रतिपरीक्षण किया तो वह मुकर गया। बोला कि जाहिदा ने कभी मुझे पूर्व विधायक का पीछा करने के लिए नहीं कहा। सीबीआई को मैंनेऐसा बयान दिया ही नहीं। यह सुनते ही सीबीआई के वकील अतुलकुमार ने आपत्ति ली।
आपत्ति के कारण सैनी का बयान रुकवाना पड़ा। आरोपियों के वकीलों ने भी न्यायाधीश से कहा कि सैनी को कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया जाए। वह न्यायाधीश की नजरों के सामने ही रहेगा। उससे कोई भी व्यक्ति बात नहीं करेगा। न्यायाधीश राजीव कुमार अयाची ने सीबीआई की आपत्ति खारिज कर दी। इसके बाद बयान फिर शुरू हुए।