इंदौर. ग्राम अहिरखेड़ी में बने अवैध फार्म हाउस को तोड़ने के लिए प्रशासन और नगर निगम द्वारा सोमवार को की जाने वाली कार्रवाई हाई कोर्ट के स्टे के बाद रोक दी गई। अब इस मामले में 23 फरवरी को सुनवाई होगी।
निगम ने फेहमीदा पति सैफुद्दीन खंबाती को सोमवार सुबह अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया। दोपहर में निर्माण तोड़ने की कार्रवाई से पहले खंबाती ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया।
यह है मामला
सर्वे क्रमांक 197/3 में करीब छह हजार वर्गफीट पर पीएसपी (पब्लिक सेमी प्राइवेट) के उपयोग की जमीन पर बिना मंजूरी के रिसोर्ट, बगीचा व अन्य निर्माण कर लिए गए हैं।
मंजूरी के दस्तावेज नही दिखाए फिर भी निगम ने किया इंतजार
भूस्वामी खंबाती ने नोटिस के जवाब में मंजूरी संबंधी दस्तावेज पेश नहीं किए। किसी भी प्रकार की मंजूरी उनके पास नहीं है, निर्माण अवैध है।
- डीआर लोधी, भवन अधिकारी
छुट्टी के दिन नोटिस तामील नहीं होने पर निगम ने सोमवार को नोटिस दिया, दोपहर में स्टे मिलने से कार्रवाई रोक दी गई।
- आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर
केवल 24 घंटे का नोटिस दिया गया, सुनवाई का अवसर नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, इस आधार पर स्टे मिला है।
-अजय बागड़िया, एडवोकेट
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