पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड टीआई व सब इंस्पेक्टर बेटी सहित तीन की उम्रकैद रखी बरकरार

8 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

इंदौर. 18 साल पहले हुई एड-मेरिट हायर सेकंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्रकुमार वर्मा की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे 75 वर्षीय रिटायर्ड टीआई तंवरसिंह बैस, क्राइम ब्रांच में पदस्थ रही सब इंस्पेक्टर बेटी गायत्री बैस व इंदरसिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि हत्या का षड्यंत्र रचकर दोनों पुलिस अधिकारी घटना के पहले इंदौर छोड़ चुके थे। मामले में छह आरोपी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

मीरापथ पर तंवरसिंह की बिल्डिंग में एड मेरिट स्कूल किराए पर संचालित था। स्कूल खाली कराने के विवाद में 8 जून 1996 को वर्मा की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में तंवरसिंह (तब उम्र करीब 59 वर्ष, अब 77 वर्ष), सब इंस्पेक्टर पुत्री गायत्री (तब 37, अब 55 वर्ष), इंदरसिंह उर्फ रामजी, जगदीश उर्फ गजाधर, रामकिशन पिता भोलाराम एवं सुभाष पिता गेंदालाल सहित छह आरोपियों को जनवरी, 2002 में जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

आगे की स्लाइड में जानिए क्या है पूरा मामला...