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टैक्स रिटर्न जमा नहीं करने पर दस गुना अधिक पेनल्टी, अब लगेगा 6 लाख जुर्माना

7 वर्ष पहले
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इंदौर. वाणिज्यिक कर विभाग में समय पर टैक्स रिटर्न जमा नहीं करने वाले व्यापारियों को अब दस गुना अधिक पेनल्टी लगेगी। इस संबंध में शासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि एक तिमाही में एक रिटर्न जमा नहीं करने पर पेनल्टी अधिकतम 50 हजार रुपए लगेगी।
व्यापारी एक तिमाही में तीन रिटर्न (वैट, प्रवेश कर और केंद्रीय विक्रय कर) जमा करता है, यदि वह तीनों रिटर्न जमा नहीं करेगा तो एक तिमाही की अधिकतम पेनल्टी डेढ़ लाख रुपए होगी और यह एक साल में अधिकतम छह लाख रुपए हो सकेगी। अभी तक व्यापारियों को एक तिमाही में अधिकतम पेनल्टी 15 हजार रुपए (तीनों रिटर्न पर) लगती थी, यानी एक साल की अधिकतम पेनल्टी केवल 60 हजार रुपए थी।
नोटिफिकेशन में व्यापारियों को यह राहत दी गई है कि यदि वह रिटर्न भरने में 30 दिन की देरी करता है तो उसे 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी देय होगी। इससे अधिक विलंब होने पर प्रति रिटर्न प्रति तिमाही 50 हजार रुपए की पेनल्टी लगेगी।
वरिष्ठ कर सलाहकार आर.एस. गोयल ने कहा कि यह भी प्रावधान किया गया है कि रिटर्न के साथ यदि व्यापारी क्रय-विक्रय की लिस्ट पेश नहीं करता है तो उस पर 50 हजार रुपए प्रति तिमाही पेनल्टी लगेगी। अभी यह दस हजार रुपए अधिकतम थी। विक्रय बिल जारी नहीं करने पर लगने वाली पेनल्टी भी 100 रुपए के बजाय 500 रुपए प्रति बिल कर दी गई है।
यहां मिली राहत
> मक्खन, विट्रीफाइड व सिरामिक टाइल्स, एक्स-रे फिल्म, डॉक्यूमेंट दर 13 से घटाकर 5 फीसदी हो गई है।
> सभी तरह के कृषि उपकरण कर मुक्त हो गए हैं। मूल्यवान धातुओं से नहीं बनी हुई देवी-देवताओं की मूर्तियां, घंटा, मंजीरा, त्रिशूल आदि टैक्स से मुक्त।