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सख्ती से करो डीजल ऑटो के खिलाफ कार्रवाई, फिर करो रिपोर्ट पेश

7 वर्ष पहले
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जबलपुर। शहर में अराजकता का पर्याय बन चुके अवैध ऑटो और उसके चालकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश हाईकोर्ट ने जबलपुर एसपी और आरटीओ को दिए हैं। चीफ जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस केके त्रिवेदी की युगलपीठ ने इस बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देकर अगली सुनवाई 14 नवम्बर को निर्धारित की है।
सतना बिल्डिंग निवासी सतीश वर्मा की ओर से दायर इस मामले में कहा गया है कि शहर की सड़कों पर बेखौफ होकर चलने वाले डीजल ऑटो लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे ऑटो न सिर्फ शहर की यातायात व्यवस्था चौपट करते हैं, बल्कि इस हद तक सवारियों को बैठाते हैं कि हमेशा उसमें बैठे यात्रियों की जान खतरे में रहती है। आवेदक का आरोप है कि शहर की सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाने वाले ऑटो के संचालन को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन जिला प्रशासन अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठा पाने में नाकाम रहा है। पूर्व में हाईकोर्ट ने डीजल ऑटो में लगे लकड़ी के पटियों को हटाने के निर्देश दिए थे।
मामले पर शुक्रवार को हुई सुनावाई के बाद युगलपीठ ने एसपी और आरटीओ को पूर्व में दिए निर्देशों के तहत अराजकता फैलाने वाले डीजल ऑटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने कहा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष खुद रखा।