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मेडिकल कॉलेजों से बर्खास्त छात्रों की याचिका खारिज, कोर्ट ने माना सही

7 वर्ष पहले
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जबलपुर. प्रदेश के सरकारी, निजी मेडिकल कॉलेजों से बर्खास्त एमबीबीएस, पीजी के छात्रों की याचिका हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर ने बुधवार को खारिज कर दी। पीएमटी घोटाला उजागर होने के बाद 2008 से 2014 के बीच गलत तरीके से पास होकर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को बाहर किया गया था।
चीफ जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने बुधवार को 215 पन्नों का आदेश जारी किया। हाई कोर्ट ने भी माना कि जिन छात्रों को बर्खास्त किया है वह संदिग्ध हैं। एसटीएफ ने हाई कोर्ट में दिए जवाब में छात्रों के संबंध में बताया कि स्कोरर और उसके आगे-पीछे बैठे छात्रों के अंक समान हैं।
स्कोरर ने जो गलत उत्तर दिया है, वही छात्र ने भी दिया है। इसके अलावा पीएमटी फर्जीवाड़े के सरगना डॉ.जगदीश सागर, व्यापमं के पूर्व सिस्टम एनालिस्ट नितिन मोहिंद्रा से आरोपी छात्रों और उनके परिजनों के संबंध में मिली जानकारी भी याचिका खारिज होने में प्रमुख कारण रही।