लूट के पांच आरोपियों को 14 साल की सजा
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश केसी बांगर की कोर्ट का फैसला
भास्कर संवाददाता| झाबुआ
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश केसी बांगर की कोर्ट ने मंगलवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में लूट के पांच आरोपियों को 14-14 साल के सश्रम कारावास और 5-5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीपीओ अनिल कुमार चौहान ने बताया घटना 20 मई 14 की है।
ग्रामीण कालू पिता कनिया निवासी टिकड़ी बोडि़या आलोट (रतलाम) से 6 केड़े लगकर अपने घर लौट रहा था। रात करीब 9 बजे खेड़ा फाटे पर एक जीप में आए बदमाशों ने उनके वाहन को रोक लिया। चालक के साथ मारपीट कर उसे सूने स्थान पर ले गए। जहां कालू से कान में पहनी सोने की मुरकी, 10 हजार 300 रुपए नकद और 6 केड़े लूटकर फरार हो गए। कल्याणपुरा थाने पर मामला दर्ज किया गया था।
जांच में पता चला कि वारदात कम्मा पिता हुसेल वसुनिया निवासी खेड़ा, गुला उर्फ गुलाब पिता मड़िया भाबर निवासी मुंडत, टिहिया पिता दनजी भाबर निवासी खेड़ा, बादू पिता सलिया निवासी नारंदा व तोलसिंह पिता कमजी भाबर निवासी मुंडत को गिरफ्तार किया। संपूर्ण विवेचना उपरांत पांचों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने पांचों आरोपियों को दंडित किया। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी एडीपीओ अनिल कुमार चौहान ने की।