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सिंधी कॉलोनी से टॉवर हटाने के मामले पर कोर्ट का स्टे

7 वर्ष पहले
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दाहिरसेन वार्ड में लखानी ट्रेडर्स पर लगे टॉवर को हटाने के आदेश पर कंपनी हाईकोर्ट से स्टे ले आई है। अगले आदेश या फैसला आने तक अफसर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। रेडिएशन से परेशान लोग भी अब न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक वे रहवासी क्षेत्र में लगे टावर को हटवाकर ही दम लेंगे।

लखानी ट्रेडर्स पर लगे टॉवर को आम लोगों की मांग पर कलेक्टर ने हटाने के आदेश दिए थे। इसे लगाने में नियमों का पालन नहीं हुआ था। इसके बाद निगम कमिश्नर ने मकान मालिक को नोटिस देकर टॉवर हटाने के आदेश दिए। एक सप्ताह का समय दिया। समय निकल गया। इसके बाद भी टॉवर नहीं हटाया। अफसरों ने मिलीभगत करके कंपनी को स्टे लाने के लिए समय दिया। कंपनी हाईकोर्ट से स्टे ले आई।

टॉवरहटवाकर ही दम लेंगे: टॉवरसे परेशान लोगों के मुताबिक वे कंपनी के स्टे के विरुद्ध न्यायालय जाएंगे। न्यायालय से जल्दी निर्णय करने का आग्रह करेंगे। अपना ग्रुप के राहुल पिंजवानी के मुताबिक समाज के गणमान्य लोगों से बात करेंगे। सामजिक स्तर पर भी कोई फैसला नहीं होता है तो न्यायालय को अपनी समस्या बताएंगे। रहवासी क्षेत्र में लगे टॉवर को हटवाकर ही दम लेंगे।

^कंपनी टॉवर हटाने के विरुद्ध न्यायालय से स्टे ले आई है। अब हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। -एसआर सोलंकी, आयुक्तनगर निगम